नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 11.17 मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण एवं लायसेंस का निरस्तीकरण
गृह, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1.   संबंधित लायसेंसधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र *

  • 2.   सभी वारिसों का एकजाई सहमति पत्र *

  • 3.   मृतक के शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति

  • 4.   वैध वारिस का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड ,वोटर कार्ड ,ड्राइविंग लायसेंस ,पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि में से किसी एक की स्व-प्रमाणित छायाप्रति *

  • 5.   वारिस द्वारा शस्त्र, सम्बंधित थाने /मालखाने / वैध आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन डीलर के प्रतिष्ठान में जमा करने की पावती की छायाप्रति *

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 7 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 7 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
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शुल्क
LSK
20/- #
निर्देश
  • # : शुल्क निविदा अनुसार |
  • * : लीगल शुल्क *


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