1. संबंधित लायसेंसधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र *
2. सभी वारिसों का एकजाई सहमति पत्र *
3. मृतक के शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति
4. वैध वारिस का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड ,वोटर कार्ड ,ड्राइविंग लायसेंस ,पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि में से किसी एक की स्व-प्रमाणित छायाप्रति *
5. वारिस द्वारा शस्त्र, सम्बंधित थाने /मालखाने / वैध आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन डीलर के प्रतिष्ठान में जमा करने की पावती की छायाप्रति *