1. स्वयं का घोषणा पत्र (जिसमें ॠण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्राप्त करने का कारण एवं भूमि पर बैंको से लिये गये ॠण का विवरण दर्शित हो, यदि आवेदक पर कोई ॠण न हो तो इस बाबत् उल्लेख घोषणा पत्र मे किया जायेगा)। *
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