1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद। *
2. संयुक्त भू स्वामी खाता होने की सिथति में समस्त भू स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने का वैधानिक पत्र । *
3. काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति ।(यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है, तो इसे चेक करे)
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