1. बिन्दु क्रमांक 5 के प्रशिक्षण के संदर्भ मे प्रमाण पत्र।
2. कीटनाशक प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रिंसीपल सर्टिफिकेट प्रपत्र (भारत सरकार का राजपत्र असाधारण, GSR 399(E) के पृष्ठ क्रमाँक-33, अनुसार ) की स्वप्रमाणित प्रति । *
3. विक्रय/ संग्रहण स्थल का स्वप्रमाणित नक्शा । *
4. आवेदनकर्ता या प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी को कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10 में
उपनियम (1 क) के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि
विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रोद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन
विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखेगा या किसी या
किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या उद्यान कृषि या
संबंद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो जिसमें पादप संरक्षण एवं कीटनाषी
प्रबंध पर पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु हो
परन्तु
विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं या ब्योहारियों
को उक्त अर्हताओं का अनुपालन करने के लिये 1-फरवरी-2017 से तीन वर्ष की अवधि अनुज्ञात
है ।
परन्तु यह और कि कीटनाशियों के विद्यमान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो पैंतालीस वर्ष से अधिक
की आयु के है और जो अपना व्यापार या तो स्वयं चला रहे है या दस वर्ष की संचयी अवधि
से अधिक का अनुभव रखते है और जिनका वार्षिक आवर्त पाँच लाख रूपये से कम है , उनके
नाम में चालू अनुज्ञप्तित्व की अवधि के लिये पूर्वोक्त नियम से छूट प्राप्त होंगे । *
5. यदि कीटनाशक रखने/विक्रय के लिए परिसर, रिहायशी क्षेत्र में स्थित है तो उस दशा में घोषणा पत्र ।
6. यदि कीटनाशक रखने/विक्रय के स्थान पर खाद्य पदार्थ भी संग्रहित किया जाता है तो उस दशा में घोषणा पत्र ।
7. यदि व्यापार स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति ।
8. यदि भण्डारण स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति ।
9. सम्बंधित स्थल पर संचालित विद्युत् कनेक्शन के बिल की प्रति ।
10. स्थानीय शासन निकाय द्वारा अनुमोदित उस स्थान के स्वप्रमाणित नक्शा ।
11. अन्य कोई संभंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ।
12. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की प्रति ।