1.   क्रय किए गए शस्त्र के देयक की छायाप्रति। *
2.   क्रय किए गए शस्त्र का विक्रय पत्र की मूल प्रति (जिला दण्डाधिकारी को जारी विक्रय पत्र)
3.   शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति।
4.  निर्धारित शुल्क कोषालय में चालान द्वारा जमा करने की स्तिथि में नवीनीकरण शुल्क के चालान की मूल प्रति | (लोक सेवा केंद्र पर आवेदन करने की स्थिति में चालान की प्रति की आवश्यकता नहीं होगी | लोक सेवा केंद्र पर शुल्क कंडिका-09 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगद जमा होगा)
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