1. शासकीय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय का प्राक्कलन (एस्टिमेट)। *
2. आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज करा पाने में अक्षम होने का प्रमाण-पत्र (परिवार सूची सहित)- ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी।
/ शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर परिषद के क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी। *
3. रोगी की आयु के संबंध में प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / अंकसूची / आधार कार्ड / पंचायत द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र/ अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । *
4. हाल ही के पासपोर्ट साईज़ के 2 रंगीन फोटोग्राफ ।