1. भार गणना पत्रक । *
2. प्राधिकृत शपथपत्र (निर्धारित प्रारूप में)। *
3. कृषि/उद्यानिकी/अन्य उपयोग हेतु खसरा /खतौनी /ऋण पुस्तिका की छायाप्रति । *
4. अन्य कृषि कार्य हेतु परिसर का स्थानीय निकाय से अनुमोदित नक्शा की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति ।
5. कृषि कार्य हेतु कृषि विस्तार अधिकारी/ उपयंत्री , जल संसाधन विभाग /उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ सक्षम अधिकारी प्रतिनिधि से प्राप्त जल उपलब्धता प्रमाण पत्र ।
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र ।(इसे एक हेक्टैयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति आवेदको को 5 हार्स पॉवर तक विद्युत कनेक्शन पर उर्जा प्रभार की छूट हेतु चेक करे)