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नोट:-1. आवेदन पत्र मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय / श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है। 2. ठेका श्रमिक को मूल नियोजक का सत्यापन कराना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नही किया जायेगा।3. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।4. योजना की सहायता राशि संबंधित आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जावेगी। 5. आवेदक अवेदन के साथ निम्म दस्तावेज सलग्न करेंगे- अपनी बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति एवं पी. एफ. / ई.एस.आई. कार्ड की छायाप्रति (यदि हो )। 6. इस योजना का लाभ श्रमिक की मृत्यु तिथि से एक वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो सकेगा, बाद मे नहीं ।
दिनांक : स्थान :
(हस्ताक्षर) आवेदक का नाम
Source: https://mpedistrict.gov.in Wednesday, November 06, 2024 11:05 AM
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