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नोट:-1. आवेदन पत्र मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय/ श्रम कल्याण केंद्र/ लोक सेवा केंद्र/ कौशल उन्नयन केन्द्रों में प्राप्त/ जमा किये जा सकते है। 2. कल्याणी सहायता राशि प्राप्त करने हेतू प्रतिवर्ष प्राप्तकर्ता को जीवित होने का एवं पुनर्विवाह न किये जाने का शपथ पत्र कार्यालय को आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा। 3. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।4. आवेदक अवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेंगे - अपनी बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति एवं पी.एफ. / ई.एस.आई. कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति ( यदि हो )। 5. कल्याणी सहायता राशि वर्ष मे दो बार क्रमशः जून एवं दिसम्बर माह की समाप्ति उपरांत प्रदाय की जाएगी।
दिनांक : स्थान :
(हस्ताक्षर) आवेदक का नाम
Source: https://mpedistrict.gov.in Thursday, November 21, 2024 4:40 PM
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