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आवेदन-पत्र
(1.4) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की अवश्यकता न हो वहॉं उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भार वृद्धि प्रकरणों में मॉंग पत्र जारी करना
महोदय,
मैं/हम/मेरे/हमारे परिसर के वर्तमान विद्युत संयोजन के भार वृद्धि हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है-
=== हितग्राही का आधार नम्बर ===
1. उपभोक्ता
(अ) उपभोक्ता/संस्था का नाम
*
(ब) पिता/पति/संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
*
(स) परिसर का पूर्ण पता जिसके लिए भार वृद्धि हेतु आवेदन दिया गया है
*

Max Length 180 characters

(द) (i) उपभोक्ता का दूरभाष/मोबाइल नं.
(ii) कारखाना/परिसर का दूरभाष क्र
(iii) उपभोक्ता के निवास/डाक का पता
*

Max Length 180 characters

(iv) पंजीकृत कार्यालय का पता

Max Length 180 characters

ई-मेल
बैंक खाता क्रमांक (ऐच्छिक)
बैंक का नाम (ऐच्छिक)
(इ) उपभोक्ता का सेवा संयोजन क्रमांक / IVRS
*
2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लाट का क्षेत्रफल(वर्गफिट) *
3. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य *

Max Length 180 characters

4. श्रेणी (कनेक्शन का प्रकार) *
5. उपभोक्ता का प्रकार (प्रस्तावित अतिरिक्त भार वृद्धि मांग अनुसार) *
(i) स्वीकृत भार आधारित (एच.पी)
(ii) संविदा मांग आधारित
(i) संयोजित भार (कि.वॉ/केव्हीए)
(ii) संविदा मांग (कि.वॉ/केव्हीए)
(कृपया प्रस्तावित भार वृद्धि की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
6. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत उपभोक्ता के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है। *
यदि "हाँ" तो विवरण

Max Length 180 characters

7. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है। *
यदि "हाँ" तो विवरण

Max Length 180 characters

8. क्या ऐसी किसी संस्था, उपभोक्ता जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रांतर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है। *
यदि "हाँ" तो विवरण

Max Length 180 characters

9. उपभोक्ता का छायाचित्र
10. मैं/हम ये घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तो का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जेस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे।
(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।
नोट :- (i) आवश्यक दस्तावेजों की सूची जिसे अपलोड किया जाना हैं ।
1. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिंदु को दर्शाता हुआ नक्शा (गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
2. म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मंडल से वैधानिक आवश्यकता अनुसार अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण- पत्र (गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार कि वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है (औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
4. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज की नोटरी प्रमाणित छायाप्रति(औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
5. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एसोसिएशन एवं निगम की प्रति (मेमोरंडम एवं आर्टिकल्स आँफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट आँफ इनकार्पोरेशन ) (औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
6. उपभोक्ता के स्थायी निवास के पते का प्रमाण पत्र एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पेन नंबर), यदि कोई हो (औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
7. जहाँ संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कंपनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि (औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
8. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहाँ यह लागू हो (औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
9. आवेदक यदि स्वयं की संस्था (प्रोपायरट्रीशिप फर्म ) के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है(औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु)
(ii) उपभोक्ता का पासपोर्ट साईज फोटो मूल आवेदन के साथ पदाभिहित अधिकारी कार्यालय को भेजें ।
आवश्यक दस्तावेज (आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित) :

दिनांक :
स्थान :

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम



Source: https://mpedistrict.gov.in Sunday, December 22, 2024 10:34 AM